Cell and Committees

Welcome To Government Rewtiraman Mishra PG College,Navapara, Surajpur

विद्यार्थियों को उनके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग देने केलक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय में विभिन्न समितियां एवं प्रकोष्ठ जैसे – रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, रोजगार मार्गदर्शनप्रकोष्ठ,अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ, महिला उत्पीडन सेसंबंधित शिकायत समिति / साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति एवं वनस्पति शास्त्र परिषदआदि अपने निर्धारित क्षेत्रों में सक्रिय हैं ।

 

शिक्षक अभिभावक संघ (पी.टी.ए.)

 शासन के निर्देशानुसारमहाविद्यालय में शिक्षक-पालक संघ स्थापित किया जाता है । इस संघ व्दारा शिक्षकों, अभिभावकों के सुझाव एवंमतों का ध्यान रखते हुए महाविद्यालय के उन्नयन की दिशा में कार्य किया जाता है ।

 

जनभागीदारी समिति

शासन के निर्देशानुसारमहाविद्यालय के विकास के लिए जनभागीदारी समिति गठित है । महाविद्यालय एवं छात्रोंके सर्वागीण विकास हेतु यह समिति सतत कार्यरत है ।

 

भूतपूर्व छात्रों कासंगठन

 महाविद्यालय में शिक्षाप्राप्त,समाज के विभिन्नक्षेत्रों में कार्यरत भूतपूर्व विद्यार्थियों का यह संगठन महाविद्यालय से निरन्तरजीवंत सम्पर्क बनाये रखता है तथा महाविद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाका निर्वाह करता है ।

 

छ.ग. लोक सेवा अधिनियम

 शासन के आदेशानुसार इसमहाविद्यालय में छ.ग. लोक सेवा 2014 से कार्यरत है ।

 

महाविद्यालय में प्रवेशके लिए आवेदन प्रस्तुत करना

 प्रवेशार्थीछात्र-छात्रा महाविद्यालय व्दारा घोषित तिथि के समाप्त होने के पूर्व अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत करें और महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन जमा करने की पवती (रसीद)अवश्य प्राप्त कर लें ।

 

 आवेदन पत्र के साथनिम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करें

1.   इस महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से अर्हकारीपरीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्रा पूर्व संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्रप्रस्तुत करें ।

2.   विगत परीक्षा की समस्त अंक सूचियों की प्रमाणितप्रतिलिपि ।

3.   छत्तीसगढ़ निवासी होने का प्रमाण पत्र ।

4.   जिस संस्था से परीक्षा पास की है, उसके प्राचार्य व्दाराप्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र । स्वाध्यायी छात्र सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्रप्रस्तुत करें ।

5.   शिक्षा मंडल रायपुर अथवा रविशंकर विश्वविद्यालयरायपुर को छोडकर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं व्दाराप्रवर्जन प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाये ।

6.   यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवापिछडा वर्ग से संबंधित हैं तो उसे जिलाधीश व्दारा प्रदत्त जातिविषयक प्रमाण पत्रसंलग्न करना होगा ।

7.   गैप प्रमाण पत्र (यदि एक या उससे अधिक सत्र काअन्तराल हो तो)

8.   खेल, साहित्य, सांस्कृतिक, एन.सी.सी., एन.एम.एस. का प्रमाणपत्र ।

9.   नियोक्ता का प्रमाण पत्र यदि प्रवेशार्थी कहीं नौकरीकरता हो तो उसे अपने नियोक्ता व्दारा प्रदत्त अनापत्ति विषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुतकरना होगा ।

10.  रैगिंग के विरुध्द वचनपत्र भरना अनिवार्य है ।

11.  आवेदन पत्र के साथपासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा ।

 महत्वपूर्ण प्रवेश मार्गदर्शी सिध्दांत

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर व्दारा समय-समय पर जारी कियेजाने वाले संबंधी नियम मार्गदर्शी सिध्दांतो के रुप में लागू होंगे।

1.   1. स्थांनातंरण प्रकरण छोडकर 31 जुलाई तकप्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त रक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्रवेश देने मेंसक्षम होंगे । मुख्य परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश कीअंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तकअथवा वि.वि.बोर्ड व्दारा परीक्षा घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगी ।

2.   पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को परिणामघोषित होने के 10 दिन तक, यदि स्थान रिक्त हो तथा आवेदन गुणानुक्रम में आता हो, प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु प्रायोगिक विषयकी क्क्षाओं में 30 नवंबर के बाद प्रवेश हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति आवश्यकहोगी ।

3.   प्राचार्य उन्हे निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसारही प्रत्येक कक्षा में प्रवेश देंगे ।

4.    प्रवेश हेतु चयनितविद्यार्थियों व्दारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हो, वहां अधिभार देकर कुलप्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित, सूचना पटल पर लगाईजाएगी । जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी ।प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसारप्रवेश हेतु विलंब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से लिया जाएगा ।प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चातसंबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा केअनुमोदनोपरांत ही दी जा सकेगी ।